बिहार

एसडीओ ने लगाया परीक्षा केन्द्रों पर निषेधाज्ञा

डी.एल.एड (फेस-टू-फेस) प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा तथा डी.एल.एड (फेस-टू-फेस) प्रशिक्षण सत्र 2024-26 के प्रथम वर्ष की परीक्षा को लेकर सदर एस.डी.ओ. ने लगाया परीक्षा केन्द्रों पर निषेधाज्ञा

दरभंगा, 14 जून, 2025 :- अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, दरभंगा श्री विकास कुमार द्वारा बताया गया कि जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा के आदेशानुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा राज्य के सरकरी एवं निजी प्रशिक्षण संस्थान के डी.एल.एड (फेस-टू-फेस) पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के द्वितीय वर्ष तथा प्रशिक्षण सत्र 2024-26 के प्रथम वर्ष के बाह्य विषयों की परीक्षा 16, 17, से 19 मई 2025 तक एवं 21, 23, 24 से 27 मई, 2025 तक दरभंगा शहरी क्षेत्र के तीन (03) परीक्षा केन्द्र यथा – बी.के.डी. राजकीय बालक (जिला स्कूल), दरभंगा, एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा तथा रामनन्दन मिश्र बालिका उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा में दो पाली यथा – प्रथम पाली पूर्वाह्न 09ः30 बजे से 12ः45 बजे अपराह्न तक, द्वितीय पाली अपराह्न 02ः00 बजे से अपराह्न 05ः15 बजे तक आयोजित होगी।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए परीक्षा केन्द्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में परीक्षा के दिन भा.ना.सु. संहिता 2023 की धारा – 163 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा श्री कौशल कुमार द्वारा निदेशित किया गया है।
उपर्युक्त निर्देश के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर दरभंगा श्री विकास कुमार (बि.प्र.से.) द्वारा भा.ना.सु. संहिता 2023 की धारा – 163 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा तिथि को पूर्वाह्न 07ः00 बजे से परीक्षा के सारी प्रक्रिया सम्पन्न होने तक निम्नांकित शर्तों के साथ प्रतिबंध लगाया गया है।
उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छूरा अन्य घातक हथियार, अग्नेयास्त्र या विस्फोटक इत्यादि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
वहीं पूर्वाह्न 07ः00 बजे से अपराह्न 06ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है। परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाईल फोन, सेल्युलर फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त सरकारी पदाधिकारी और आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों, जो परीक्षा संचालन कार्य में प्रतियुक्त है, सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारी, शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन कार्य में लगे कर्मियों, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्ति के मामले में शिथिल रहेगा।

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