दरभंगाबिहारराज्य

“मध्यस्थता के जरिए मुकदमेबाजी से मुक्ति का सरल रास्ता”

 

दरभंगा, 19 जुलाई 2025:
ऋण वसूली संबंधी लंबित मामलों के त्वरित समाधान को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री शिव गोपाल मिश्र की अध्यक्षता में आज बैंक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से ऋण विवादों का समाधान सुनिश्चित करना था।

न्यायाधीश श्री मिश्र ने अधिकारियों से आग्रह किया कि ऋण वसूली से जुड़े सभी लंबित मामलों को संबंधित न्यायालय अथवा प्राधिकरण से जिला विधिक सेवा प्राधिकार स्थित मध्यस्थता केंद्र में भेजा जाए, ताकि पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से विवादों का समाधान किया जा सके।

उन्होंने कहा कि,

“हर व्यक्ति मुकदमेबाजी से छुटकारा चाहता है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर असहमति के कारण मामला आगे बढ़ता है। हमारे प्रशिक्षित मध्यस्थ ऐसे बिंदुओं पर समझदारी से हल निकालते हैं जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं और मामला सुलझ जाता है।”

उन्होंने बैंक परिसरों में “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान” के तहत बैनर और होर्डिंग लगाने की बात कही, ताकि अधिक से अधिक ऋणधारकों को मध्यस्थता की प्रक्रिया और इसके लाभों की जानकारी मिल सके।

बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव श्रीमती आरती कुमारी ने उपस्थित अधिकारियों को बताया कि मामले को मध्यस्थता केंद्र भेजने के लिए बैंक अधिकारी और ऋणधारक दोनों द्वारा प्रेषण आदेश पर हस्ताक्षर कराना आवश्यक है, ताकि कानूनी प्रक्रिया के तहत मध्यस्थता केंद्र में मामला स्थानांतरित किया जा सके।

बैठक में विभिन्न बैंकों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस पहल की सराहना की।


 

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