
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बी.एल.ओ. के कार्य और दायित्व निर्धारित
दरभंगा, न्यूज़ मिथिला डेस्क : जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रारूप प्रकाशन से लेकर अंतिम प्रकाशन तक की प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसरों (बी.एल.ओ.) की भूमिका एवं दायित्व स्पष्ट कर दिए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री कौशल कुमार ने कहा कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य है कि संविधान के अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 एवं 19 के तहत सभी योग्य व्यक्तियों का नाम निर्वाचक सूची में शामिल हो, और कोई भी अयोग्य नाम सूची में न रह जाए।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर आज सभी प्रखंडों में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा बी.एल.ओ. को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक सूची में शामिल होने के लिए उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, वह संबंधित क्षेत्र का सामान्य निवासी हो, भारत का नागरिक हो तथा किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित न हो।
01 अगस्त 2025 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। अब 01 सितम्बर 2025 तक दावे एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। प्राप्त दावों व आपत्तियों का निष्पादन 01 सितम्बर तक कर लिया जाएगा तथा 25 सितम्बर तक गृहवार गणना से संबंधित प्रपत्रों पर निर्णय भी लिया जाएगा।
30 सितम्बर 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके पूर्व 27 सितम्बर तक अंतिम रूप से संशोधित सूची की गुणवत्ता की जांच कर, आयोग से अनुमति प्राप्त कर पूरक सूची का मुद्रण व डेटाबेस का अद्यतन किया जाएगा।
बी.एल.ओ. को निर्देश दिया गया है कि वे विशेष पुनरीक्षण अवधि के दौरान जिन मतदाताओं के दस्तावेज या फोटो BLO App पर अपलोड नहीं किए गए हैं, उन्हें संबंधित मतदाताओं से प्राप्त कर अनिवार्य रूप से ऐप पर अपलोड करें। विशेष रूप से 2003 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम था, उन्हें BLO App पर चिह्नित करते हुए उस समय की विधानसभा, भाग संख्या एवं क्रमांक दर्ज करना अनिवार्य होगा।
प्रारूप सूची प्रत्येक मतदान केंद्र सहित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की वेबसाइट पर भी इसे प्रदर्शित किया जाएगा।
इस अवधि में प्राप्त दावे/आपत्तियां कार्यालय स्तर पर दर्ज की जाएंगी। बी.एल.ओ. को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बी.एल.ए. (BLA) के साथ मिलकर प्रारूप सूची की जांच करें, और सुधार हेतु आवश्यक रिपोर्ट संबंधित पदाधिकारी को सौंपें।
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उनके बी.एल.ए. को एक दिन में अधिकतम 10 आवेदन एकसाथ जमा करने की अनुमति दी है। बी.एल.ओ. को निर्देशित किया गया है कि वे इन आवेदनों का दैनिक प्रतिवेदन तैयार कर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को सौंपें।
मतदान केंद्रों पर दावे/आपत्तियों की सूचियों को फॉर्म 9, 10, 11, 11A और 11B में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, जिनमें नए नामों की सूची, आपत्तियाँ, सुधार या स्थानांतरण से संबंधित सूचनाएं शामिल रहेंगी।
निर्वाचकों से प्राप्त होने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक सूची भी जारी की गई है, जिसमें पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति/निवास प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अपील की कि अधिक से अधिक योग्य नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं और लोकतंत्र को सशक्त बनाने में भागीदार बनें।




