दरभंगा में चुनाव प्रचार पर 48 घंटे पहले लगेगी रोक, 23 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान

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# दरभंगा में चुनाव प्रचार पर 48 घंटे पहले लगेगी रोक, 23 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान

**बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार पर रहेगी पाबंदी**

**दरभंगा, 21 अक्टूबर।** बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 23 अक्टूबर को मतदान होगा। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार ने चुनाव प्रचार की समय-सीमा, वाहनों के परिचालन और मतदान केंद्रों के आसपास लागू प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान समाप्त होने से पहले के अंतिम 48 घंटे की अवधि में चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक लागू होगी।

### बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को छोड़ना होगा निर्वाचन क्षेत्र

चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से आए ऐसे राजनीतिक एवं पार्टी कार्यकर्ता, जो संबंधित क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें क्षेत्र छोड़ना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रचार समाप्त होने के बाद ऐसे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के माहौल को प्रभावित कर सकती है।

### लाउडस्पीकर और जनसभाओं पर रहेगी रोक

प्रशासन के निर्देश के अनुसार, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले के अंतिम 48 घंटों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक बैठक, सभा और जुलूस पर भी प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।

### मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में प्रचार प्रतिबंधित

मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों या उनके एजेंटों की ओर से मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराना प्रतिबंधित रहेगा।

प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि मतदान के लिए निजी वाहनों के इस्तेमाल में निर्धारित दूरी संबंधी नियमों का पालन किया जाए। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मतदाताओं के निजी वाहनों के प्रवेश पर निर्धारित प्रतिबंध लागू रहेगा।

### प्रत्याशियों के वाहनों के लिए तय किए गए नियम

मतदान दिवस पर वाहनों के परिचालन को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और निर्वाचन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार वाहन अनुमन्य होंगे। किसी भी अनुमन्य वाहन में चालक सहित पांच से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी।

### ओपिनियन पोल के परिणामों के प्रसारण पर भी रोक

प्रेस विज्ञप्ति में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले के अंतिम 48 घंटों में आयोजित ओपिनियन पोल के परिणामों को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित, प्रचारित अथवा प्रसारित नहीं करने का निर्देश भी दिया गया है।

जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से निर्वाचन संबंधी निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य मतदाताओं को शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना और चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाए रखना है।

 

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