दरभंगा में 23 अक्टूबर को निषेधाज्ञा लागू, सुबह 5 से शाम 6 बजे तक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध
मतदान केंद्र परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक, उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
दरभंगा : बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव को लेकर शुक्रवार, 23 अक्टूबर को जिलेभर में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी कौशल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि विधि-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से 23 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक जिले में वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, आवश्यक सेवाओं और आदेश में निर्धारित श्रेणियों के वाहनों को इससे छूट दी गई है।
इन वाहनों को मिलेगी छूट
आदेश के अनुसार, निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं मतदान दल के वाहन, एंबुलेंस, विद्युत, दुग्ध आपूर्ति और पानी के टैंकर जैसे आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों का परिचालन जारी रहेगा। इसके अलावा, निर्वाची पदाधिकारी से परमिट प्राप्त प्रत्याशियों के वाहन, निजी वाहन से मतदान करने जाने वाले लोग, निर्धारित मार्गों पर चलने वाली बसें, बीमार एवं अस्वस्थ व्यक्तियों के वाहन तथा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तक जाने के लिए आवश्यक रिक्शा एवं अन्य वाहनों को भी अनुमति दी गई है।
प्रत्याशियों के परमिट वाले वाहनों में चालक सहित अधिकतम पांच व्यक्ति सवार हो सकेंगे। इन वाहनों से मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, निजी वाहनों को मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर तक ही जाने की अनुमति रहेगी। इन श्रेणियों से बाहर के वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।
मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन प्रतिबंधित
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्र परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित रहेगा। निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को इससे छूट दी गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निषेधाज्ञा का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी संबंधित थाना एवं सेक्टर पदाधिकारियों, जोनल एवं सुपर जोनल दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, नगर पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) को सौंपी गई है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को भी आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को बाधारहित बनाए रखना और मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करना है।
