दरभंगा : बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 27 अक्टूबर को लहेरियासराय स्थित खेल भवन-सह-व्यायामशाला में मतगणना होगी। इसे शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला दंडाधिकारी कौशल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
जारी आदेश के अनुसार, 27 अक्टूबर को सुबह छह बजे से मतगणना समाप्त होने तक मतगणना केंद्र के चारों ओर 200 गज की परिधि में अनावश्यक भीड़ जुटाने और मजमा लगाने पर रोक रहेगी। मतगणना का कार्य सुबह आठ बजे से शुरू होगा।
विजय जुलूस निकालने पर रोक
प्रशासन ने मतगणना परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया है। मतगणना केंद्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। प्राधिकृत वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों के मतगणना केंद्र परिसर में प्रवेश पर भी रोक रहेगी।
निषेधाज्ञा के दौरान अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, लाठी, भाला, गड़ासा, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, तीर-धनुष एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने तथा प्रतिबंधित हथियारों का प्रयोग करने की भी अनुमति नहीं होगी।
मोबाइल और कैमरा ले जाने पर प्रतिबंध
प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, कॉर्डलेस, वायरलेस, कैमरा अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना की गोपनीयता प्रभावित करने वाले कागजात के प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतगणना अभिकर्ता नहीं बन सकेंगे।
सुरक्षा बल और आपातकालीन सेवाओं को छूट
प्रशासनिक आदेश के तहत शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के आग्नेयास्त्रों को निषेधाज्ञा से छूट दी गई है। सिख धर्मावलंबियों के कृपाण तथा धार्मिक परंपरा के अनुसार धारण किए जाने वाले शस्त्रों पर भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
मतगणना कार्य में लगे पदाधिकारी-कर्मचारी, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों तथा आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छूट दी गई है। वर्तमान सांसद, विधायक या विधान पार्षद के रूप में चुनाव लड़ रहे ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें मतगणना कक्ष में उपस्थित रहना आवश्यक है, उन्हें प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि, उनके सुरक्षा गार्ड शस्त्र सहित मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
छह थानों को अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश
जिला दंडाधिकारी ने लहेरियासराय, बहादुरपुर, नगर, बेता, विश्वविद्यालय एवं कोतवाली थानाध्यक्षों के साथ गश्ती दल में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। सदर के अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भी अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि आम नागरिकों, प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के समर्थकों को प्रतिबंधों की जानकारी मिल सके। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
